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सुल्तानपुर सांसद राम भुआल की रिट मामला: मेनका गांधी ने हार की पीड़ा दूर करने के लिए प्रक्रिया अपनाई थी: सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा बोले, Sultanpur News

सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने हाईकोर्ट में रिट कर रखा था। जिसे हाईकोर्ट ने तीन दिन पूर्व खारिज कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा है क

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जनता पर मानसिक दबाव बनाने के लिए भी यह एक प्रक्रिया थी। इसका परिणाम सामने आ गया। भारत की न्यायपालिका अभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र है और उसने सही फैसला दिया है। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई चुनाव हम हारते हैं तो मात्र तकनीकी आधारों के ऊपर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के चुनाव में कोई बाधा डालना उचित नहीं है। लेकिन अब वो बड़ी नेता हैं, आठ बार की सांसद रही हैं उन्होंने जो किया उनका अधिकार था।

भाजपा का स्वभाव थोड़े को ज़्यादा बताना
संडा ने कहा हमारे अंदर न तब कोई उदासी थी अब न हम कोई जश्न मनाएगे। हम उनके दरवाज़े पर जाकर कोई गोला नहीं फोड़ेगे, हम कोई पटाखा नहीं दगाएंगे, कोई बुलडोजर नहीं नचाएगे जो उनका स्वभाव रहा है। उनका स्वभाव रहा है थोड़ा करके बहुत ज़्यादा दिखाना और बताना।

यह न्यायपालिका का अपमान है, जो चीजे न्यायपालिका में लांबित हैं उसके ऊपर किसी फैसले का पूर्वानुमान लगा करके भाजपा के मित्र खुशी मना रहे हैं और यह कह रहे कि चुनाव रद हो जाएगा तो मुझे लगता है ये भारत की न्याय पालिका का अपमान कर रहे हैं।

राष्ट्र भक्ति की बात करने वाली भाजपा को ये बात नहीं देती शोभा
भारतीय जनता पार्टी जो बार बार देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति की बात करती है उसके लोगों को यह बात कतई शोभा नहीं देती है। या तो उनकी राष्ट्र भक्ति, संविधान भक्ति धोखा है या फिर उनका मन इतना छोटा है की वो अपने पर काबू ही नहीं रख पाते। वही पूर्व भाजपाइयों द्वारा राम भुआल के विरुद्ध गोरखपुर का एक वीडियो वायरल कराए जाने पर संडा ने कहा, ये तो योगी जी का राज है इसमें तो कोई धमकी चलती नहीं है।

इसमें तो माफिया गर्दी चलती नहीं। तो योगी का जिला, योगी का प्रदेश, यशस्वी प्रधानमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री और कोई दबाव बना लेगा किसी के ऊपर, ये तो भाजपा अपने मुख्यमंत्री की योग्यता को खुद ही चुनौती दे रही है। ये झूठी और काल्पनिक बातें हैं।

जुलाई में किया था मेनका गांधी ने रिट
मेनका गांधी ने अपने अधिवक्ता अटल प्रशांत के माध्यम से 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की कोर्ट में रिट दाखिल की थी। मेनका गांधी ने दायर याचिका में कहा था कि निर्वाचित उम्मीदवार राम भुआल निषाद पर कुल 12 अपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने फार्म 26 दाखिल करते समय केवल 8 मुकदमों का जिक्र किया है।

याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया था कि अपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाना भ्रष्ट आचरण का कार्य है। इस प्रकार यह पूरी तरह तरीके से लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत आता है। चुनाव याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि केवल उसी आधार पर सुलतानपुर 38 लोकसभा निर्वाचन 2024 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। इस मामले में पांच अगस्त को सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया और अंत में 14 अगस्त को रिट खारिज कर दी गई थी।

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