उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ राजीव सिंह ने दस वर्ष पुराने अपहरण एवं हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 42 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। वादी हसनूर निवासी दीदामई कोहिनूर रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसका लड़का अली हसन आठ जनवरी 2014 की शाम घर से चूड़ी लेने गोदाम गया था। जो वहां से वापस नहीं आया। खोजबीन करने पर वादी के लड़के का शव जलेसर बाईपास पर होने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को बरामद किया।
पुसिल ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरिफ निवासी शीतल खां गली नंबर-सात थाना रसूलपुर एवं बन्ने खां निवासी मोहल्ला हथौड़ा जलेसर जिला एटा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र
न्यायालय ने दोनों पर आरोप लगाया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरिफ एवं बन्ने खां को अपहरण एवं हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।